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सेक्टर-13 स्थित यमुना एनक्लेव में लोगों ने निर्माण तो कर लिया, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध निर्माण भी किया है। ऐसे 400 मकान मालिकों को चिह्नित कर जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों में अवैध निर्माण ढहाने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान अगर खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो विभाग मकानों को सील करेगा। इसके साथ ही संबंधित लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का भी निर्देश दिया गया है।
एनएफई कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की ओर से सेक्टर-13 के साथ यमुना एनक्लेव का लाइसेंस लेकर कॉलोनी आबाद की गई है। नगर योजनाकार विभाग की इसमें निर्माण कार्यों के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। पांच साल पहले विभाग को शिकायत की गई थी कि कालोनी में मकान बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। वहीं भवन निर्माण के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। सीनियर टाउन प्लानर ने इस पर कार्रवाई के लिए जिला नगर योजनाकार से रिपोर्ट तलब की थी। यमुना एनक्लेव में नक्शे पास करवाकर भवनों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने पर सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) रोहतक ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले हर भवन मालिक को नोटिस देने के लिए कहा गया था। नियम नहीं मानने पर बिजली एवं पानी कनेक्शन काटने के कड़े निर्देश थे। अवैध दुकानों का निर्माण करने पर एफआईआर कराने के लिए कहा गया था। मामले में अब जिला नगर योजनाकार विभाग ने मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली है।
नोटिस में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम
जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर जिन 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें एक जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, हालांकि अधिकारियों की ओर से उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
नोटिस में लिखा मकान को सील कर कब्जे में लिया जाएगा
नोटिस में लिखा गया है कि आपने इस प्लॉट नंबर पर मकान बनाया है, जिसमें एचडीआर एक्ट 1975 के सेक्शन थ्री बी का उल्लंघन है। आपने बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के निर्माण किया है। आप 15 दिनों के भीतर अपने मकान को नियमों के अनुसार बना लें और अवैध निर्माण को तोड़ लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विभाग कार्रवाई करते हुए नियम एवं कानून के हिसाब से मकान को सील करके कब्जे में ले लेगा।
पांच साल पहले दिए थे निर्देश
जिला नगर योजनाकार ने उच्चाधिकारियों को दी रिपोर्ट में बताया था कि पांच साल पहले 19 जुलाई को सोसाइटी को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन करने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देश के बाद भी किसी ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कॉलोनी में अवैध दुकान बनाने पर 29 जनवरी 2016 को कारण बताओ नोटिस और 14 नवंबर 2017 को अवैध निर्माण गिराने का नोटिस भी दिया गया है।
नोटिस दिए जा चुके हैं, नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई : गर्ग
यमुना एनक्लेव में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
– अशोक गर्ग, डीटीपी, पानीपत
सेक्टर-13 स्थित यमुना एनक्लेव में लोगों ने निर्माण तो कर लिया, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध निर्माण भी किया है। ऐसे 400 मकान मालिकों को चिह्नित कर जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों में अवैध निर्माण ढहाने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान अगर खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो विभाग मकानों को सील करेगा। इसके साथ ही संबंधित लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने का भी निर्देश दिया गया है।
एनएफई कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की ओर से सेक्टर-13 के साथ यमुना एनक्लेव का लाइसेंस लेकर कॉलोनी आबाद की गई है। नगर योजनाकार विभाग की इसमें निर्माण कार्यों के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। पांच साल पहले विभाग को शिकायत की गई थी कि कालोनी में मकान बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। वहीं भवन निर्माण के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। सीनियर टाउन प्लानर ने इस पर कार्रवाई के लिए जिला नगर योजनाकार से रिपोर्ट तलब की थी। यमुना एनक्लेव में नक्शे पास करवाकर भवनों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने पर सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) रोहतक ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले हर भवन मालिक को नोटिस देने के लिए कहा गया था। नियम नहीं मानने पर बिजली एवं पानी कनेक्शन काटने के कड़े निर्देश थे। अवैध दुकानों का निर्माण करने पर एफआईआर कराने के लिए कहा गया था। मामले में अब जिला नगर योजनाकार विभाग ने मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली है।
नोटिस में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम
जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर जिन 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें एक जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, हालांकि अधिकारियों की ओर से उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
नोटिस में लिखा मकान को सील कर कब्जे में लिया जाएगा
नोटिस में लिखा गया है कि आपने इस प्लॉट नंबर पर मकान बनाया है, जिसमें एचडीआर एक्ट 1975 के सेक्शन थ्री बी का उल्लंघन है। आपने बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के निर्माण किया है। आप 15 दिनों के भीतर अपने मकान को नियमों के अनुसार बना लें और अवैध निर्माण को तोड़ लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विभाग कार्रवाई करते हुए नियम एवं कानून के हिसाब से मकान को सील करके कब्जे में ले लेगा।
पांच साल पहले दिए थे निर्देश
जिला नगर योजनाकार ने उच्चाधिकारियों को दी रिपोर्ट में बताया था कि पांच साल पहले 19 जुलाई को सोसाइटी को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन करने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देश के बाद भी किसी ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कॉलोनी में अवैध दुकान बनाने पर 29 जनवरी 2016 को कारण बताओ नोटिस और 14 नवंबर 2017 को अवैध निर्माण गिराने का नोटिस भी दिया गया है।
नोटिस दिए जा चुके हैं, नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई : गर्ग
यमुना एनक्लेव में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
– अशोक गर्ग, डीटीपी, पानीपत
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