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भारत-पाक सीमा पर जारी तनाव और पंजाब में संवेदनशील हालातों के बीच, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को भाखड़ा नंगल डैम से पानी छोड़ने के आदेश की अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान
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मुख्य न्यायाधीश शील नागू और सुमीत गोयल की पीठ ने कहा कि 6 मई 2025 को दिए गए आदेशों का प्राथमिक दृष्टि से पालन नहीं किया गया है। इस आदेश में पंजाब पुलिस को डैम की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप से रोका गया था और हरियाणा को तत्काल जल जरूरतों के लिए भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश था।
BBMB चेयरमैन ने हलफनामा किया दाखिल
हालांकि, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने हलफनामे में बताया कि पंजाब पुलिस ने उन्हें और उनके अधिकारियों को डैम संचालन में बाधित किया। कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन पुलिस कर्मियों की पहचान करने को कहा है जिन्होंने कार्य में अड़चन डाली।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक 6 मई के आदेश को किसी उच्चतर मंच से चुनौती नहीं दी जाती, उसका पालन अनिवार्य है, चाहे आदेश से असहमति क्यों न हो।
अगली सुनवाई 28 मई को होगी
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई निर्धारित की है। यह मामला एक ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका के माध्यम से उठा, जिसमें BBMB के अधिकारियों को काम से रोके जाने की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार की 2 मई की बैठक का रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा था, जिसमें हरियाणा को 8 दिन में 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने पर सहमति बनी थी।
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पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी: युद्ध जैसे हालात के बीच पंजाब सरकार को दी मोहलत, अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया – Amritsar News