थम गया चुनाव प्रचार का शोरगुल


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कैथल। निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार की शाम छह बजे प्रचार बंद हो गया है। इसके साथ ही शहर में चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया। अब कोई भी प्रत्याशी या पार्टी किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि इस बार निकाय चुनाव के मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी को इन नियमों का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि अब कोई भी उम्मीदवार, उसका समर्थक या पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है और प्रचार के लिए लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल, वायरलेस आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि नगर परिषद कैथल, नगर पालिका चीका व राजौंद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियां शनिवार शाम तक अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। मतदान से पहले सुबह छह बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसके लिए एजेंट की भी सूचना दी गई है। अगर कोई भी एजेंट निर्धारित समय सुबह छह बजे नहीं पहुंचता है तो 10 मिनट इंतजार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके बाद भी किसी एजेंट के नहीं आने पर मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा और किसी भी हाल में मॉक पोल को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद आने वाले एजेंट शुरू हो चुके मॉक पोल में भाग ले सकते हैं। कैथल नगर परिषद के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि आरकेएसडी कॉलेज से शनिवार सायं तक 103 पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा।

कैथल। निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार की शाम छह बजे प्रचार बंद हो गया है। इसके साथ ही शहर में चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया। अब कोई भी प्रत्याशी या पार्टी किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि इस बार निकाय चुनाव के मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार मतदान के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी को इन नियमों का पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि अब कोई भी उम्मीदवार, उसका समर्थक या पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है और प्रचार के लिए लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल, वायरलेस आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि नगर परिषद कैथल, नगर पालिका चीका व राजौंद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियां शनिवार शाम तक अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। मतदान से पहले सुबह छह बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसके लिए एजेंट की भी सूचना दी गई है। अगर कोई भी एजेंट निर्धारित समय सुबह छह बजे नहीं पहुंचता है तो 10 मिनट इंतजार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके बाद भी किसी एजेंट के नहीं आने पर मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा और किसी भी हाल में मॉक पोल को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद आने वाले एजेंट शुरू हो चुके मॉक पोल में भाग ले सकते हैं। कैथल नगर परिषद के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि आरकेएसडी कॉलेज से शनिवार सायं तक 103 पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा।

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