ठोस कचरा प्रबंधन में लापरवाही पड़ी भारी


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गुरुग्राम। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के उल्लंघन पर मानेसर नगर निगम ने गुरुग्राम-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव और सुवोय होटल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम टीम ने निगम में स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी संभाल रही जेनिथ चौधरी के नेतृत्व में छापा मारा। इस दौरान ठोस कचरा प्रबंधन में लापरवाही पाए जाने पर दोनों होटलों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इस दौरान वरिष्ठ सफाई निरीक्षक विजय कौशिक भी मौजूद रहे।
जेनिथ चौधरी ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें स्वयं के स्तर पर अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना और अन्य नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी दोनों के प्रबंधक को कचर का सलीके से निस्तारण करने को कहा गया था। उन्होंने बताया कि मानेसर नगर निगम में पिछले दिनों एक विशेष सर्वे कर बल्क वेस्ट जनरेटर का आकलन किया गया था। इनमें ढाबा, रेस्तरां और होटल तथा रिहायशी सोसाइटी शामिल हैं। 50 के करीब सोसाइटी को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।
अपने परिसर में ही बनाएं खाद
जेनिथ ने कहा कि नियम के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने प्रांगण में ही गीले-सूखे कूड़े को अलग कर गीले कूड़े से खाद बनाने के निर्देश हैं। अगर किसी के पास जगह की कमी है तो वह बाहर किसी वेंडर की मदद ले सकता है, लेकिन उससे पहले निगम को उस वेंडर की सारी जानकारी देना जरूरी है। निगम में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अभी धरातल पर काम शुरू हुआ है। जिन होटलों पर जुर्माना किया गया है वह दोनों ही इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे।

गुरुग्राम। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के उल्लंघन पर मानेसर नगर निगम ने गुरुग्राम-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव और सुवोय होटल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम टीम ने निगम में स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी संभाल रही जेनिथ चौधरी के नेतृत्व में छापा मारा। इस दौरान ठोस कचरा प्रबंधन में लापरवाही पाए जाने पर दोनों होटलों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इस दौरान वरिष्ठ सफाई निरीक्षक विजय कौशिक भी मौजूद रहे।

जेनिथ चौधरी ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें स्वयं के स्तर पर अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना और अन्य नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी दोनों के प्रबंधक को कचर का सलीके से निस्तारण करने को कहा गया था। उन्होंने बताया कि मानेसर नगर निगम में पिछले दिनों एक विशेष सर्वे कर बल्क वेस्ट जनरेटर का आकलन किया गया था। इनमें ढाबा, रेस्तरां और होटल तथा रिहायशी सोसाइटी शामिल हैं। 50 के करीब सोसाइटी को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।

अपने परिसर में ही बनाएं खाद

जेनिथ ने कहा कि नियम के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने प्रांगण में ही गीले-सूखे कूड़े को अलग कर गीले कूड़े से खाद बनाने के निर्देश हैं। अगर किसी के पास जगह की कमी है तो वह बाहर किसी वेंडर की मदद ले सकता है, लेकिन उससे पहले निगम को उस वेंडर की सारी जानकारी देना जरूरी है। निगम में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अभी धरातल पर काम शुरू हुआ है। जिन होटलों पर जुर्माना किया गया है वह दोनों ही इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे।

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