ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने वालों को तीन साल दस माह की कैद


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कैथल। ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को तीन साल 10-10 माह की सजा व 10 हजार रुपये न्यायालय ने जुर्माने की सजा सुनाई है।
इन दोनों पर थाना गुहला क्षेत्र के खेत से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने का आरोप था। थाना गुहला में यह मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा की अदालत ने पंजाब के पटियाला के नागरी निवासी जरनैल उर्फ जैला व जिला संगरूर के गावदा कोठी निवासी गुरु ध्यान सिंह को दो मामलों में दोषी करार दिया। इसमें आरोपियों को तीन साल 10-10 माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कैथल। ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को तीन साल 10-10 माह की सजा व 10 हजार रुपये न्यायालय ने जुर्माने की सजा सुनाई है।

इन दोनों पर थाना गुहला क्षेत्र के खेत से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने का आरोप था। थाना गुहला में यह मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा की अदालत ने पंजाब के पटियाला के नागरी निवासी जरनैल उर्फ जैला व जिला संगरूर के गावदा कोठी निवासी गुरु ध्यान सिंह को दो मामलों में दोषी करार दिया। इसमें आरोपियों को तीन साल 10-10 माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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