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भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद जसवीर सिंह लाडी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।
चंडीगढ़ में वार्ड नंबर 21 के पार्षद जसवीर सिंह लाडी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भाजपा झंडा जलाने का आरो
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किरण खेर के साथ भी हुआ था विवाद
पार्षद जसवीर सिंह लाडी का पिछले साल 6 जून को नगर निगम की बैठक के दौरान पूर्व सांसद किरण खेर के साथ भी विवाद हुआ था। जसवीर सिंह लाडी ने आरोप लगाया था कि किरण खेर ने उनके साथ सदन में अभद्र भाषा का उपयोग और अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने सांसद पर बहन की गाली देने का भी आरोप लगाया था। इसकी शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर के साथ-साथ पंजाब के गवर्नर, डीसी चंडीगढ़, माइनॉरिटी कमीशन, चंडीगढ़ के एडवाइजर और एसजीपीसी को भी की थी।
यह था पूरा मामला
बीजेपी की तरफ से सेक्टर-31 पुलिस स्टेशन को शिकायत दी गई थी कि 4 जून 2024 की शाम को वार्ड नंबर 21 गांव फैदा के कुछ लोग और पार्षद जसवीर सिंह लाडी की तरफ से भाजपा का झंडा जलाया गया है। जिसका की एक वीडियो भी सामने आया है। इसके साथ उनकी तरफ से कुछ खतरनाक पटाखे भी जलाए गए हैं, जिन पर की शहर में पाबंदी है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाला गया है।
इस घटना के कारण शहर में किसी भी प्रकार के दंगे और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इससे पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी गुस्सा भी पैदा हो सकता है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है वह सिर्फ ट्राईसिटी में ही नहीं, सभी जगह पर फैल चुका है। जिसकी वजह से कहीं भी दंगे फसाद हो सकते हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने जांच की और जांच के बाद जसवीर सिंह लाडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A, 143, 149, 120-B और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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चंडीगढ़ में AAP पार्षद लाडी को मिली अग्रिम जमानत: भाजपा का झंडा जलाने पर हुआ था मुकदमा, किरण खेर पर की थी अपमानजक टिप्पणी – Chandigarh News