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चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के चौराहों से विज्ञापन टैक्स वसूलने के प्रस्ताव तैयार किया है। सदन की 25 मार्च को होने वाली बैठक में यह एजेंडा चर्चा के लिए रखा जाएगा। वर्तमान में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लगभग 35 प्रमुख चौराहे आते हैं। चौराहों के रखरखाव
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जसबीर सिंह बंटी सीनियर डिप्टी चंडीगढ।
नगर निगम की आगामी जनरल हाउस मीटिंग में बीजेपी मेयर हरप्रीत कौर बबला डड्डूमाजरा में सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रही हैं। जिस पर चंडीगढ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने कहा,”सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव हाउस मीटिंग में लेकर आने की सूचना मिली है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं और आज तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सभी पार्षदों के साथ मीटिंग कर प्रस्ताव की जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि हम अपनी आपत्तियां जाहिर कर सकते।”
इच्छुक कंपनियां चौराहों के लिए ऑनलाइन बोली लगाएंगी। जो कंपनी या फर्म सबसे ऊंची बोली लगाएगी, उसे चौराहा अलॉट किया जाएगा। चयनित कंपनियों को चौराहा लेने के लिए एक निश्चित राशि नगर निगम को देनी होगी, जिसे लाइसेंस फीस कहा जाएगा। प्रस्तावित के अनुसार चौराहे के आकार और उसकी लोकेशन के आधार पर कंपनियों को नगर निगम को अतिरिक्त विज्ञापन टैक्स देना होगा।

हरप्रीत कौर बबला, मेयर चंडीगढ।
लाइसेंस शुल्क में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी
223वीं बैठक के मिनटों के अनुसार, राउंडअबाउट/ग्रीन पैच पर जमीन से 1.5 फीट की ऊंचाई के साथ 3×2 फीट आकार के बिलबोर्ड लगाकर अपना विज्ञापन प्रदर्शित कर सकते हैं। राउंडअबाउट से राजस्व सृजन के पहलू पर विचार करते हुए राउंडअबाउट के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए एजेंसी के चयन के लिए आर.एफ.पी. तैयार किया गया है। साथ ही, साइन बोर्ड/ब्रांड नाम प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में 2 वर्ष की समय सीमा के साथ, जिसे आर.एफ.पी. में उल्लिखित 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, विभिन्न स्थानों पर 35 राउंडअबाउट हैं। चयनित बोलीदाता को बोली में दिए गए अनुसार प्रति राउंडअबाउट प्रति माह लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा (उच्चतम-1) और आर.एफ.पी. के अनुसार लाइसेंस शुल्क में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी।
चौराहे की सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी, जिसे चौराहा अलॉट किया जाएगा। चौराहों से विज्ञापन टैक्स वसूलने से नगर निगम को अतिरिक्त आय होगी, जिससे शहर के अन्य विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी। अगर यह प्रस्ताव बैठक में पारित हो जाता है, तो नगर निगम जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगा। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और इच्छुक कंपनियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा।
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र शुल्क जब्त करने के संबंध में आएगा एजेंडा
अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद बहुत से आवेदक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जबकि उन्हें कमियों के बारे में विधिवत जानकारी दी जाती है, जिससे अग्नि सुरक्षा समझौता होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए यह प्रस्ताव है कि आवश्यक स्थापनाओं को पूरा करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदनों की वैधता की अवधि 6 महीने निर्धारित की जा सकती है। ऐसा न करने पर आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा और जमा किया गया शुल्क स्वतः ही जब्त हो जाएगा। हालांकि, इसके कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपग्रेड करना होगा और इसे सभी संबंधितों की जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के अपग्रेडेशन और सार्वजनिक अधिसूचना के बाद लागू किया जा सकता है।
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चंडीगढ़ चौराहों से विज्ञापन टैक्स वसूलेगा निगम: आज हाउस मीटिंग लाया जा रहा एजेंडा, ऑनलाइन होगी बिडिंग – Chandigarh News