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लूट मामलें में चंडीगढ़ कोर्ट ने 4 आरोपियों को किया बरी।
चंडीगढ़ में ई-रिक्शा में सवार व्यक्ति से चाकू की नोक पर 70 हजार रुपए की लूट के मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई बरामदगी और शिकायत करने वाले ने पहले कुछ और कहा, बाद में कुछ और, जिस
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वहीं शिकायतकर्ता ने कोर्ट में यह तक कह दिया कि वह पहचान नहीं सकता कि ये वही चारों आरोपी हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस की जांच में खामियां, आरोपी नहीं हुए पहचान कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि आरोपियों से बरामद नकदी वही है, जो शिकायतकर्ता से लूटी गई थी। शिकायत के अनुसार पीड़ित से 500-500 रुपए के नोटों में 70 हजार रुपए लूटे गए थे। जबकि आरोपियों से मिली नकदी का विवरण इस से मेल नहीं खाता।
अमित से ₹1500, आकाश से ₹700 (जिसमें ₹200 का नोट) और साहिल उर्फ मंगा से ₹600 (जिसमें ₹100 का नोट) मिले थे।
ये था मामला 14 अगस्त 2024 को मौलीजागरां थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी स्कूल के पास एक ई-रिक्शा में सवार चार युवकों ने राम सिंह नामक व्यक्ति से 70 हजार रुपए लूट लिए। शिकायत के अनुसार, राम सिंह अपनी पैंट की जेब में 500-500 के नोटों में नकदी लेकर बलटाना जा रहा था।
रास्ते में 20 से 25 साल के चार युवक ई-रिक्शा में सवार हुए। दो उसके बगल में और दो सामने वाली सीट पर बैठे। इसी दौरान एक ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और दूसरे ने उस पर चाकू तान दिया।
पुलिस ने 4 को किया था गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों-आकाश, अमित उर्फ डुग्गी, साहिल उर्फ मंगा, और विजय उर्फ बच्ची को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मगर कोर्ट में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चारों को बरी कर दिया।
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चंडीगढ़ ई-रिक्शा लूट मामले में चारों आरोपी बरी: शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पहचाने से मना किया, चाकू की नोक पर छिना था 70 हजार कैश – Chandigarh News