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अंबाला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य सोमवार को हरियाणा सरकार की ओर से आदेशों को चुनौती देने मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने शंभू सीमा को आंशिक तौर पर खोलने की मांग की और इमरजेंसी वाहनों के लिए बॉर्डर खोलने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। शांडिल्य ने बताया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे कोई पार्किंग की जगह नहीं हैं। हरियाणा सरकार हाइवे की एक लेन को एंबुलेंस, स्कूल बसें, एमरजेंसी सर्विसेज और आने जाने वाले स्थानीय लोगों के लिए खोल सकती है। इससे जनजीवन आसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी पंजाब एवं हरियाणा साथ ही अंबाला और पटियाला जिले के पुलिस प्रमुख को एक सप्ताह में बैठक करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम मामले को लंबित रखते हैं। किसानों को भी नहीं लगना चाहिए कि उनको अलग-थलग और किनारे कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित किया जाएगा। शांडिल्य ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
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