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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त Latest Haryana News

आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त  Latest Haryana News

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सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और बिना अनुमति के निजी भवनों पर लगी प्रचार सामग्री हटाई जाए

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फोटोअमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थल और 72 घंटे में बिना अनुमति के निजी भवनों पर लगी प्रचार सामग्री हटाई जाए।

लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री उतरवाना सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर एडीसी हितेश कुमार मीणा, एसडीएम सोनू भट्ट, एसडीएम विश्वजीत चौधरी, जिला परिषद के सीईओ जगनिवास, एसडीएम रविंद्र कुमार, एसडीएम होशियार सिंह, एसडीएम दर्शन यादव, नगर निगम मानेसर के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, नगर निगम संयुक्त आयुक्त डाॅ. नरेश कुमार, अखिलेश यादव तथा प्रदीप कुमार, नगराधीश कुंवर आदित्य विक्रम, ओएसडी प्रीति रावत आदि अधिकारी मौजूद रहे।

ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए

उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिले में तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए। यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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