नोएडा/सिरसा : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर (विशेष लोक अभियोजक) के पद पर सिरसा के मूल निवासी अमित साहनी एडवोकेट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया है. बतौर एसपीपी वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के मामलो में सरकार का पक्ष रखेंगे. उनकी मेरठ जोन के लिए नियुक्ति की गई है. इससे पहले अमित साहनी का जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए गए थे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में उनके नामों के सामने तय अवधि के लिए मेरठ क्षेत्र में अधीनस्थ अदालतों/सत्र अदालतों के समक्ष सीबीआईसी मामलों को संभालने के लिए नियुक्त/पुनर्नियुक्त करते हैं.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय की ओएसडी (लीगल) डॉ. शालिनी शर्मा की ओर से जारी इस आदेश में लिखा गया है कि ये आदेश और नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधि और न्याय मंत्रालय की सहमति से पारित की गई हैं.. इस आदेश में अमित साहनी के अलावा लक्ष्य कुमार और अशोक कुमार कंसल की भी नियुक्ति बतौर एसपीपी के तौर पर की गई है.
अमित साहनी की भारत सरकार द्वारा की गई नियुक्ति फिलहाल 18 महीने की है और जिसे आगे समय के लिए पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूअर (विशेष लोक अभियोजक) को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के मामलों में सरकार का पक्ष रखना होता है और जिसमें जीएसटी, कस्टम, एक्साइज और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय के मुकदमों की पैरवी करनी होती है. उनकी मेरठ जोन के लिए नियुक्ति की गई है और मेरठ जोन के अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गायिजाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर क्षेत्र आते हैं.
बता दें कि साहनी दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में 56 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर कर चुके हैं, जिनमें दिल्ली की शाहीन बाग़ में रोड ब्लॉकेज को लेकर दायर उनकी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर वकील अमित साहनी से जुड़ा प्रश्न भी अपनी परीक्षा में शामिल किया था.
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